खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला कोर्ट से मिली राहत

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पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी की घटना में आरोपी बनाए गए शिक्षक फैजल खान को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने फैजल खान के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और उसके बाद हुई फायरिंग की घटना से संबंधित है। कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली इस राहत से फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की संभावना टल गई है।

यह मामला एक प्रसिद्ध शिक्षक से जुड़ा होने और कोचिंग संस्थानों में बढ़ते विवादों के कारण सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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