प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव का अधिकार दिया है. अब तक ये सुविधा सिर्फ सरकारी स्कूलों की फीमेल टीचर्स को दी जा रही थी. लेकिन अब अदालत ने कहा कि ये अधिकार महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और निजी संस्थान इस छुट्टी से उन्हें वंचित नहीं कर सकते.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निजी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव (CCL) का अधिकार प्रदान किया है। पहले यह सुविधा केवल सरकारी स्कूलों की महिला कर्मचारियों तक ही सीमित थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश महिला शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है और निजी प्रबंधन उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकता।
यह फैसला लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला शिक्षकों को उनके बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक अवकाश सुनिश्चित करता है।
📌 Kaynak
Bu özet AajTak (HI) kaynağından otomatik derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.
Orijinal haberi oku →