न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR और ED जांच पर दिया अहम फैसला
न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को लेकर दिए अपने फ़ैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एफ़आईआर को स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों के दुरुपयोग का मामला बताया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ शक्तियों के दुरुपयोग का कृत्य करार दिया है।
हाई कोर्ट ने एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में इन कार्रवाइयों को पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास बताया है।
यह फैसला स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा और सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।
📌 Kaynak
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