ममता बनर्जी को झटका: स्पीकर के फैसले पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

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बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. स्पीकर द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ ममता बनर्जी गुट के टीएमसी नेता अदालत पहुंचे थे. कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के एक गुट ने अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को चुनौती दी थी.

अदालत ने इस मामले में कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है, जिससे ममता बनर्जी के गुट को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. यह निर्णय विधानसभा में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को और बढ़ा सकता है.

यह फैसला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेतृत्व की स्थिति को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है और राजनीतिक गतिरोध को प्रभावित कर सकता है।

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