टिंडर पर हनीट्रैप: महिला जज मामला, कोर्ट नाराज
दिल्ली कोर्ट ने हरियाणा की एक न्यायिक अधिकारी से जुड़े 52 लाख रुपये के कथित हनीट्रैप और साइबर ठगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी है. मामले में शिकायत घरेलू सहायिका ने दर्ज कराई थी, जबकि असली पीड़िता जज बताई गई हैं. कोर्ट ने जांच में खामियों पर सवाल उठाते हुए व्हाट्सऐप चैट और टिंडर डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली की एक अदालत ने एक न्यायिक अधिकारी से जुड़े 52 लाख रुपये के कथित हनीट्रैप और साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में शिकायत एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराई गई थी, जबकि असली पीड़ित एक न्यायाधीश बताई जा रही हैं। अदालत ने जांच में पाई गई खामियों पर चिंता व्यक्त की और व्हाट्सएप चैट तथा टिंडर डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यह मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसके गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है।
यह मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे और न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
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