पश्चिम बंगाल: विधानसभा स्पीकर के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के उस फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने टीएमसी से अलग हुए गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान लिया.
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के एक हालिया निर्णय को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विवाद का मुख्य केंद्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में दी गई मान्यता है। बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर अपना एक अलग गुट बना लिया था। पार्टी का तर्क है कि यह निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई करेगा कि क्या अध्यक्ष का यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में आता है या नहीं।
यह मामला राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेतृत्व और राजनीतिक दलों की मान्यता से जुड़े संवैधानिक और विधायी नियमों की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है।
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