भारतीयों को राहत! कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द
ट्रंप प्रशासन को H-1B वीजा को लेकर बड़ा झटका लगा है. बोस्टन की एक संघीय अदालत ने नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि सरकार के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है.
बोस्टन की एक संघीय अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित H-1B वीजा शुल्क वृद्धि को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास नए आवेदकों पर एक लाख डॉलर का भारी-भरकम अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले को भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने इस शुल्क नीति को गैरकानूनी करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय उन हजारों भारतीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अमेरिका में रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं।
यह फैसला अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर कर उनके करियर की संभावनाओं को सुरक्षित करता है।
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